- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 10:33
चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को दावा किया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ एकजुटता व्यक्त करने मोहाली जा रहे कई अकाली कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी के अनुसार, अमृतसर, ब्यास और अन्य स्थानों पर उसके कई कार्यकर्ताओं को उनके आवासों पर ‘हिरासत’ में लिया गया है। मजीठिया को बुधवार को मोहाली की एक अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि उनकी सात दिन की सतर्कता रिमांड खत्म हो रही है। मोहाली में सतर्कता ब्यूरो (वीबी) कार्यालय और जिला अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बादल ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य में ‘अघोषित आपातकाल’ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, भगवंत मान ने पंजाब में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा झूठे मामले में फंसाए गए बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आज मोहाली जा रहे अकाली कार्यकर्ताओं को उनके घरों में ही हिरासत में लिया जा रहा है और यहां तक कि सभी प्रमुख सड़कों पर लगाए गए नाकों पर भी उन्हें रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा, ऐसे दमनकारी कृत्यों से कायरता की बू आती हैं। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए बढ़ते समर्थन से घबरा गए हैं। उन्होंने लिखा, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अकाली दल और उसके कार्यकर्ता ऐसी दमनकारी हरकतों से नहीं डरेंगे। अतीत में भी अकालियों ने जन आंदोलनों के माध्यम से दमन का मुकाबला किया है। बादल ने कहा, अब हम पंजाबियों के समर्थन से भ्रष्ट और तानाशाही वाले शासन को करारा सबक सिखाएंगे। सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को 540 करोड़ रुपये से अधिक के ‘मादक पदार्थ से संबंधित धन’ को सफेद करने में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें 26 जून को मोहाली की एक अदालत ने सात दिन की सतर्कता रिमांड पर भेज दिया था। मजीठिया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सतर्कता ब्यूरो ने दावा किया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 540 करोड़ रुपये से अधिक के ‘ड्रग मनी’ को कई तरीकों से सफेद किया गया था और कथित तौर पर मजीठिया ने इसमें मदद की थी। मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा 2021 के एक मादक पदार्थ मामले में की जा रही जांच पर आधारित है। साल 2021 में मजीठिया पर स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ तत्व (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। मजीठिया ने पांच महीने से अधिक समय पटियाला जेल में बिताया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह अगस्त 2022 में जेल से बाहर निकले।