Ambala News: कनाडा PR दिलाने के नाम पर 20.50 लाख की ठगी, बठिंडा के जालसाज पर FIR दर्ज

कनाडा PR दिलाने के नाम पर 20.50 लाख की ठगी
Ambala News: हरियाणा के अंबाला जिले में विदेश भेजने और वहां पक्की नागरिकता (PR) दिलवाने के नाम पर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। गांव मंगलई निवासी सुखपाल चौहान के बेटे शुभम को कनाडा में वर्क परमिट और PR दिलाने का झांसा देकर 20 लाख 50 हजार रुपये ऐंठ लिए गए। शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अंबाला ने मामले की गहनता से जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर 28 अगस्त 2026 को थाना नग्गल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
6 साल से कनाडा में रह रहे युवक को जाल में फंसाया
पीड़ित पिता सुखपाल चौहान द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, उनका बड़ा बेटा शुभम चौहान पिछले करीब छह वर्षों से कनाडा में रह रहा है। दिसंबर 2025 में उसकी मुलाकात पंजाब के जिला बठिंडा के गांव मंडी कलां निवासी लवप्रीत सिंह भुल्लर से हुई थी। लवप्रीत ने खुद को कनाडाई अधिकारियों का करीबी बताते हुए दावा किया कि वह भारत से आने वाले युवाओं को आसानी से वर्क परमिट और PR दिलवा देता है। उसकी बातों में आकर शुभम और उसका परिवार उसके बिछाए जाल में फंस गया।
नकद, गूगल पे और कनाडाई डॉलर के जरिए वसूले 20.50 लाख रुपये
आरोपी के कहने पर पीड़ित परिवार ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 20 लाख 50 हजार रुपये की मोटी रकम हस्तांतरित की।
मार्च 2025: आरोपी के भाई ने गांव मंगलई आकर 5 लाख रुपये नकद टोकन मनी के रूप में लिए।
जुलाई 2025 से मार्च 2026: आरोपी और उसके कथित वकील के बैंक खातों में कुल 11,995 कनाडाई डॉलर भेजे गए।
नवंबर 2025: आरोपी के निर्देश पर भारतीय बैंक खातों और गूगल पे के जरिए लगभग 5.54 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की गई।
काम भी नहीं किया और पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
लाखों रुपये की वसूली करने के बावजूद जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वर्क परमिट या PR की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो शुभम को ठगी का अहसास हुआ। जब उसने लवप्रीत से अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया। आरोपी लवप्रीत ने न केवल पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि फोन पर गाली-गलौज करते हुए शुभम को जान से मारने की धमकियां भी देने लगा।
EOW की रिपोर्ट के बाद नग्गल थाने में FIR दर्ज
परेशान होकर पीड़ित परिवार ने अंबाला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मामले को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अंबाला के सुपुर्द किया गया। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 28 अगस्त 2026 को थाना नग्गल में आरोपी लवप्रीत सिंह भुल्लर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (अमानत में खयानत) और 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा संख्या 112 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।
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