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Chandigarh News: चंडीगढ़ में बनेंगे 6 मंजिला फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग स्कीम जल्द लॉन्च होगी, जानिए EWS फ्लैट का प्राइज

Apr 11, 2026 1:27 PM

चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) की नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम जल्द लॉन्च होने जा रही है, जिसके तहत अब 6 मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएंगे और इसकी कीमतें भी सामने आ गई हैं। इस स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के फ्लैट की कीमत 74 लाख रुपए रखी गई है, जबकि 2BHK फ्लैट की कीमत 1.97 करोड़ और 3BHK फ्लैट की कीमत 2.30 करोड़ रुपए तक जाएगी। इन ऊंची कीमतों को देखते हुए प्रशासन ने फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.2 से बढ़ाकर 2.4 करने का फैसला लिया है।

FAR बढ़ाने का फैसला क्यों

कलेक्टर रेट में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के कारण इस प्रोजेक्ट की लागत में 35% से 40% तक का इजाफा हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि FAR बढ़ाने से एक ही जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाए जा सकेंगे, जिससे प्रति यूनिट लागत कम होगी और भविष्य में कीमतों में कमी आने की संभावना बनेगी। इस बदलाव के बाद अब 4 या 5 मंजिलों की बजाय 6 मंजिला इमारतों का निर्माण संभव होगा।

सेक्टर 53 स्कीम को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

यह ग्रुप हाउसिंग स्कीम सेक्टर 53 में 2018 में लॉन्च की गई थी, लेकिन उस समय ऊंची कीमतों के कारण लोगों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। नवंबर 2024 में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया। मार्च 2025 में किए गए डिमांड सर्वे में 372 फ्लैट्स के लिए 7,468 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे इस स्कीम की भारी मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में भी बदलाव

चंडीगढ़ प्रशासन इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और फेज-2 में FAR को बढ़ाकर 2.0 करने की तैयारी में है, जो अभी 0.75 और 1.0 है। इसके अलावा, नॉन-हेरिटेज सेक्टर्स में कमर्शियल, होटल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अतिरिक्त FAR देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, सेक्टर 1 से 30 तक के हेरिटेज क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ स्कीम से टूरिस्ट को राहत

प्रशासन शहर में ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ स्कीम भी शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत टूरिस्ट अब महंगे होटलों की बजाय शहर की कोठियों में ठहर सकेंगे। इससे मकान मालिकों को अतिरिक्त आय होगी और उन्हें घरेलू दरों पर ही टैक्स और बिजली बिल देना होगा। इस स्कीम के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है और 14 अप्रैल तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।

पॉलिसी में तय किए गए नियम

नई पॉलिसी के तहत एक मकान मालिक अपने घर में अधिकतम 8 कमरे किराए पर दे सकता है। हर कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम और वेस्टर्न टॉयलेट होना जरूरी होगा। घर में पर्याप्त पार्किंग, हवा और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में जरूरी फर्नीचर होना चाहिए और एक कमरे में अधिकतम दो बेड ही रखे जा सकते हैं। साथ ही, किराए और सुविधाओं की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

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