Chandigarh News: आज से 28 मार्च तक चंडीगढ़ रहेगा ‘नो फ्लाइंग जोन’, ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक
Mar 23, 2026 9:55 AM
चंडीगढ़: शहर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए प्रशासन ने सोमवार से 28 मार्च तक पूरे चंडीगढ़ को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है। इस दौरान ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई यानों (यूएवी) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार, 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
हाल के समय में ड्रोन के जरिए हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। इसी के चलते शहर को अस्थायी रूप से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आम जनता पर पूरी तरह लागू होगा, जबकि पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी और सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों को इससे छूट दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर जारी निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।