ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
Mar 08, 2026 2:52 PM
चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्योति मल्होत्रा मई 2025 से जासूसी गतिविधियों के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्होंने रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने राज्य सरकार से मांगा था जवाब
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार ने अपने जवाब में जमानत याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की प्रकृति गंभीर है और जांच से जुड़े पहलुओं को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
मई 2025 से जेल में बंद हैं ज्योति मल्होत्रा
ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें मई 2025 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी रिहाई की उम्मीद टल गई है। मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है।