Thursday, Jan 8, 2026

उमर खालिद की जमानत खारिज होने पर पिता बोले : ‘मुझे कुछ नहीं कहना’


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नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर खालिद के पिता एस.क्यू.आर इलियास ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं बोलना है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इलियास ने कहा, “मुझे कुछ नहीं कहना है। फैसला आपके सामने है।” न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

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Vinita Kohli

उमर खालिद की जमानत खारिज होने पर पिता बोले : ‘मुझे कुछ नहीं कहना’

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