इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के 5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

Narnaul News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 23 अगस्त को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (IMLH) दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
जिलाधीश अनुपमा अंजली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की सीमा के पांच किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ड्रोन रूल्स, 2021 के तहत 23 अगस्त 2026 को इस क्षेत्र को अस्थायी ‘रेड ज़ोन’ घोषित किया गया है।
यह आदेश पुलिस, सेना, भारतीय वायु सेना या हरियाणा सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान उपयोग किए जाने वाले ड्रोन/UAV पर लागू नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
