- by Super Admin
- Apr, 08, 2024 04:37
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों में बदलाव व संशोधन के बाद छह जनवरी को फाइनल वोटर सूची जारी करने का ऐलान किया है। इस संबंध में प्रदेश के संबंधित निगम आयुक्तों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि छह जनवरी के बाद किसी भी समय हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा के जिन निकायों के चुनाव लंबित हैं, उनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाएं शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने बीती चार दिसंबर को हाईकोर्ट में कहा था कि 4 जनवरी को वह निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसके एक महीने के भीतर चुनाव करवाकर 4 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हैं। जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक एक बार भी चुनाव ही नहीं हुए हैं। इस वक्त सिर्फ पंचकूला में ही मेयर है और उनका कार्यकाल 2026 तक है। इसके अलावा अंबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। यहां मेयर का कार्यकाल अभी 1 साल का बाकी है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जिला उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों को जारी निर्देश में कहा है कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन करने की सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए।
निकाय स्तर पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा। संबंधित मतदाता सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे इन वॉर्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
27 दिसंबर तक होगा दावे व आपत्तियों का निपटारा
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव नियम-1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा। मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण 3 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा।