Ludhiana News: लुधियाना के RSC प्लांट में करंट लगने से हेल्पर की मौत, सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगे
हादसे की प्रतीकात्मक तस्वीर
Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना जिले में डेहलों क्षेत्र में स्थित सोमिया इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (RSC प्लांट) में काम करने वाले हेल्पर मोहम्मद इरफान की मिक्सर मशीन की सफाई के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। हादसा 5 जुलाई को उस समय हुआ जब वह प्लांट में मिक्सर मशीन के चेंबर की सफाई कर रहा था। मृतक के चाचा रियाज अहमद की शिकायत पर थाना डेहलों पुलिस ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिजली की क्षतिग्रस्त तारों और मशीनरी के खराब रखरखाव के कारण यह हादसा हुआ।
मिक्सर मशीन की सफाई के दौरान हुआ हादसा
डेहलों पुलिस को दी गई शिकायत में रियाज अहमद निवासी असोर, थाना गुंदो, जिला डोडा ने बताया कि उनका भतीजा मोहम्मद इरफान सोमिया इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आरएससी प्लांट में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। 5 जुलाई को वह प्लांट में लगी मिक्सर मशीन के चेंबर की नियमित सफाई कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली की एक क्षतिग्रस्त तार उसकी चपेट में आ गई और उसे तेज करंट लगा। करंट लगने के झटके से वह मिक्सर मशीन के अंदर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
नंगी बिजली की तार को बताया हादसे की वजह
शिकायतकर्ता के अनुसार, मिक्सर मशीन से जुड़ी बिजली की एक तार लंबे समय से क्षतिग्रस्त और नंगी थी। सफाई के दौरान उसी तार से संपर्क होने पर मोहम्मद इरफान को तेज करंट लगा। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली व्यवस्था की मरम्मत कर दी जाती और मशीन का रखरखाव सही तरीके से किया जाता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। शिकायत में इस लापरवाही को दुर्घटना का प्रमुख कारण बताया गया है।
प्लांट प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप
मृतक के चाचा रियाज अहमद ने आरोप लगाया कि प्लांट में बिजली की तारों और मशीनरी का रखरखाव नियमित रूप से नहीं किया जाता था। उनका कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम भी पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण उनके भतीजे की जान गई। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मामले की जांच कर रहे एएसआई गुरदेव राम ने बताया कि पुलिस ने मृतक के चाचा के बयान दर्ज कर लिए हैं। प्रारंभिक जांच और शिकायत के आधार पर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्ष के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
