Panipat News: लोक अदालत के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, एयरटेल मैनेजर को कोर्ट नोटिस जारी
लोक अदालत के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, एयरटेल मैनेजर को कोर्ट नोटिस जारी
Panipat News: पानीपत के लघु सचिवालय स्थित स्थाई लोक अदालत ने न्यायिक प्रक्रियाओं को हलके में लेने पर भारती एयरटेल लिमिटेड (पानीपत) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र कुमार दूहन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने पर लोक अदालत ने एयरटेल के ब्रांच मैनेजर को कारण बताओ नोटिस थमाया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन अनुपस्थित रहने की संतोषजनक वजह नहीं बता पाया, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जारी हुआ था समन, पर मुकर गया प्रबंधन
मामले के अनुसार, स्थाई लोक अदालत ने एडवोकेट सुरेंद्र दूहन बनाम भारती एयरटेल मामले में आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए पूर्व में समन जारी किया था। इसके तहत एयरटेल प्रबंधन को 13 अगस्त को सुबह 10 बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, 13 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान न तो एयरटेल का कोई जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट पहुंचा और न ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ। यही नहीं, गैर-हाजिर रहने का कोई कारण भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
28 सितंबर को होना होगा पेश, वरना जुर्माना और संपत्ति कुर्की पर विचार
एयरटेल प्रबंधन के इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लोक अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 16, रूल 12 के तहत कड़ा नोटिस जारी किया है। अदालत ने आदेश दिया है कि एयरटेल के संबंधित अधिकारी स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के जरिए आगामी 28 सितंबर को सुबह 10 बजे अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करें। पीठ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि वे गैर-हाजिरी की वाजिब वजह बताने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर कानूनी प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना लगाने या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
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