राजस्थान की अदालत ने 2018 के हत्या मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Apr 03, 2026 3:03 PM
कोटा: राजस्थान के कोटा की एक अदालत ने आठ साल पुराने हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित एक ही परिवार के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटा स्थित अपर जिला एवं सेशन अदालत (महिला उत्पीड़न) ने बृहस्पतिवार को परिवार के सभी 12 सदस्यों को हत्या का दोषी पाया और प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने एक सितंबर, 2018 को हत्या का मामला दर्ज किया। इससे एक दिन पहले बकरी को लेकर हुए विवाद के बाद 22 वर्षीय इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू पर 10 . 12 लोगों ने धारदार हथियारों और लाठियों से हमला किया था। इस घटना में गुड्डू की मौत हो गई थी।
पीड़ित की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राजा जमील के अनुसार, हत्या की वजह दो परिवारों के बीच एक बकरी को लेकर हुआ विवाद था। जमील ने बताया कि विवाद कथित तौर पर सुलझ गया था और जब इस्तियाक सुलह-समझौते के लिए दूसरे पक्ष के पास गया तो उन्होंने पास की एक दुकान पर खड़े इस्तियाक पर हमला कर दिया था। इन 12 दोषियों में रमजानी (57), फरजाना (43), मुख्तार (31), मुस्ताक (29), मुबारिक अली (26), सद्दाम खान (32), शाहीन खानम (37), शाहरुख (26), जहीर खान (35), नईमुद्दीन (26), शहादत (30) और बशीर (32) शामिल हैं। सभी बॉम्बे योजना के निवासी थे। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद उन्हें बृहस्पतिवार शाम को जेल भेज दिया गया।