Thursday, Oct 30, 2025

आबकारी विभाग की टीम द्वारा बरनाला शहर में चेकिंग: बिना लाइसेंस सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाना मना


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बरनाला : आबकारी विभाग बरनाला द्वारा डीसी टी-बेनिथ के निर्देश और सहायक आयुक्त आबकारी संगरूर रेंज गुलशन हुरिया के दिशानिर्देशों के तहत बरनाला शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई। चेकिंग टीम में आबकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार, आबकारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और आबकारी पुलिस स्टाफ मौजूद था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाने और पीने वालों को रोकना और आबकारी अधिनियम के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने बताया कि बरनाला शहर के 22 एकड़, 25 एकड़, फव्वारा चौक, सिमी पैलेस के पास और हंडियाया चौक में चेकिंग करके रेहड़ी-पटरी वालों और आसपास बिना लाइसेंस के/सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाने और पीने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 68 के उप-नियम के तहत बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाना वर्जित है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में चेकिंग कर लोगों को अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया और चेतावनी दी गई कि आने वाले समय में ऐसा होने पर अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।



भविष्य की कार्रवाई

आबकारी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आबकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।



सख्त कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

आबकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई विशेष रूप से युवाओं को नशे की लत से बचाने और एक स्वस्थ समाज बनाने में मदद करेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति बार-बार कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और सजा भी हो सकती है। यह अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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Vinita Kohli

आबकारी विभाग की टीम द्वारा बरनाला शहर में चेकिंग: बिना लाइसेंस सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाना मना

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