Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 10वीं-12वीं में 80% नंबर लाने वाले बच्चों की माताओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपये
May 18, 2026 11:45 AM
हरियाणा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और छात्र-छात्राओं के हित में एक बेहद कल्याणकारी फैसला लिया है। सरकार ने अपनी सबसे लोकप्रिय 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए इसका दायरा काफी बढ़ा दिया है। इस नए संशोधन का सीधा फायदा उन कर्मठ माताओं को मिलेगा, जिनके बच्चों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने की होड़ भी लगेगी।
इन शर्तों को पूरा करने वाले परिवारों को ही मिलेगा फायदा
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रताएं तय की हैं। इस नई व्यवस्था के तहत एक परिवार के अधिकतम तीन बच्चों तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। इसके लिए पहली शर्त यह है कि परिवार की कुल सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, बच्चा राज्य के किसी सरकारी स्कूल का छात्र होना चाहिए। यदि ऐसा परिवार अंत्योदय की श्रेणी में आता है और बच्चा बोर्ड परीक्षा में 80 फीसदी का आंकड़ा पार करता है, तो उसकी मां के खाते में सरकार हर महीने तय राशि ट्रांसफर करेगी।
कुपोषण मुक्त होने पर भी मिलेगी आर्थिक मदद
शिक्षा के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी इस योजना में एक अनूठी पहल जोड़ी है। यदि कोई बच्चा जन्म के समय या बचपन में कुपोषण अथवा एनीमिया (खून की कमी) से ग्रसित था, और स्वास्थ्य विभाग व मां की देखरेख के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ होकर 'ग्रीन जोन' में आ जाता है, तो ऐसी सजग माताओं को भी सरकार हर महीने 2,100 रुपये देकर सम्मानित करेगी। इसका मकसद जमीनी स्तर पर बाल कुपोषण की समस्या को जड़ से खत्म करना है।
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लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली 2,100 रुपये की इस मासिक राशि को अब दो हिस्सों में बांटा गया है, ताकि महिलाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार इस कुल रकम में से 1,100 रुपये सीधे महिला के बैंक खाते में भेजेगी, जिसका इस्तेमाल वह अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कर सकती हैं। वहीं, बाकी बचे 1,000 रुपये को सरकार संबंधित महिला के नाम से रेकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा करेगी। इस बचत पर मिलने वाला ब्याज भी सीधे लाभार्थी महिला को ही दिया जाएगा, और इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर महीने मोबाइल पर एसएमएस (SMS) के जरिए जानकारी भेजी जाएगी।
आवेदन के लिए इन कागजातों की होगी जरूरत
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पात्र महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र (पीपीटी), बच्चे की कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अथवा निपुण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) संलग्न करना होगा। इसके अलावा लाभार्थी महिला का पहचान पत्र, बैंक पासबुक और हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है।