हरियाणा में OPS की वापसी: माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी
May 01, 2026 11:13 AM
हरियाणा। हरियाणा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी पूजा-स्थल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह मई का महीना खुशियों की सौगात लेकर आया है। प्रदेश सरकार ने बोर्ड के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए उनके लिए 'ओल्ड पेंशन स्कीम' (OPS) लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्यपाल की अंतिम मुहर लगने के बाद अब विधिवत रूप से 'श्री माता मनसा देवी पूजा-स्थल बोर्ड कर्मचारी (पेंशन प्रारम्भ तथा सामान्य भविष्य निधि) नियम-2025' को अधिसूचित कर दिया गया है।
2006 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को ही लाभ
सरकार द्वारा जारी नई नियमावली के तहत पेंशन का यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियमित नियुक्ति 1 जनवरी 2006 से पहले हुई थी। यह फैसला विशेष रूप से उन 57 कर्मचारियों के चेहरे पर चमक लेकर आया है जो सालों से अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता में थे। हालांकि, अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी में आए हैं, उन पर नई पेंशन स्कीम (NPS) ही लागू रहेगी।
तीन महीने का 'डेडलाइन' और विकल्प का चुनाव
पेंशन का हकदार बनने के लिए पात्र कर्मचारियों को एक तय समय सीमा का पालन करना होगा। नियमों के मुताबिक, अधिसूचना प्रकाशित होने के ठीक 3 महीने के भीतर कर्मचारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय में इस विकल्प को नहीं चुनता है, तो उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत ही कवर माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह योजना 6 अक्टूबर 2021 के पूर्व प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
बोर्ड के खजाने से निकलेगा पेंशन का पैसा
पेंशन भुगतान की व्यवस्था को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति अपनाई है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार अपने खजाने से कोई अलग बजट या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी। इसके बजाय, बोर्ड एक अलग 'पेंशन फंड' बनाएगा, जिसमें कर्मचारियों और बोर्ड द्वारा किए गए भविष्य निधि अंशदान को जमा किया जाएगा। यानी, पेंशन का पूरा वित्तीय भार बोर्ड को अपने निजी संसाधनों और आय से ही वहन करना होगा। मासिक पेंशन का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।