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हरियाणा में महिलाओं के लिए ‘पिंक रैपिडो’ योजना, 13 मार्च तक आवेदन का मौका

Mar 11, 2026 11:38 AM

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। ‘पिंक रैपिडो’ योजना के तहत शहरों में महिला चालक दोपहिया वाहन के जरिए यात्रियों को मोबिलिटी सेवा देंगी। इस योजना के लिए महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 13 मार्च तय की गई है।

सरकार के अनुसार योजना की औपचारिक शुरुआत 19 मार्च को राज्यस्तरीय कार्यक्रम में की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस कार्यक्रम से योजना को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद चयनित महिलाएं शहरों में सेवा देना शुरू करेंगी।

पहले चरण में छह शहरों से शुरुआत

पिंक रैपिडो योजना की शुरुआत पहले चरण में छह शहरों से की जाएगी। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पंचकूला और सिरसा जिले शामिल हैं।

इन शहरों में यात्रियों को छोटी दूरी की यात्रा के लिए महिला चालकों के जरिए दोपहिया वाहन सेवा उपलब्ध होगी। इससे खासकर महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन का विकल्प मिलने की उम्मीद है।

सरकार देगी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन

इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं शहरों में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगी।

छोटी दूरी की यात्रा के लिए यह सेवा लोगों के लिए किफायती विकल्प बन सकती है। वहीं महिलाओं के लिए यह नियमित आय का नया साधन तैयार करेगी।

चयन में इन वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता

योजना के तहत चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी।

सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ें और शहरों में मोबिलिटी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़े।

योजना के लिए यह पात्रता जरूरी

इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही दोपहिया चलाने का एक या दो साल का अनुभव होना वांछनीय है।

आवेदनकर्ता महिला की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए और वह संबंधित जिले की निवासी हो। मोबाइल एप्लिकेशन और नेविगेशन टूल का सामान्य ज्ञान भी जरूरी रखा गया है। इच्छुक महिलाएं पंजीकरण और जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

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