हरियाणा रोडवेज में 20 किलो से ऊपर सामान हुआ तो कटेगी एक्स्ट्रा टिकट, देखें पूरी लिस्ट
May 15, 2026 12:20 PM
हरियाणा। हरियाणा रोडवेज, जिसे 'प्रदेश की लाइफलाइन' कहा जाता है, अब अपने यात्रियों के सामान पर भी नजर रखने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि यात्री अपने साथ भारी-भरकम घरेलू सामान या व्यापारिक वस्तुएं बस में ले लेते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है। इसी को व्यवस्थित करने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन ने सामान की एक विस्तृत किराया सूची साझा की है। नए नियमों के मुताबिक, अगर आप बस में सोफा सेट या अलमारी जैसा भारी सामान ले जा रहे हैं, तो आपको एक-दो नहीं बल्कि 5 से 6 टिकटों तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
साइकिल की आधी तो सोफे की 5 टिकट; पक्षी भी फ्री में नहीं करेंगे सफर
विभाग द्वारा जारी सूची काफी रोचक और विस्तृत है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी साइकिल बस में साथ ले जा रहे हैं तो आपको आधी टिकट का पैसा देना होगा। वहीं, एलसीडी (LCD) के लिए आधी और कंप्यूटर या टीवी के लिए पूरी टिकट लगेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि पिंजरे में बंद दो पैरों वाले पक्षी के लिए भी यात्री को एक पूरी टिकट लेनी होगी, जबकि चार पैरों वाले जानवर के लिए दो टिकटों का प्रावधान किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चक्की, डबल बेड और बड़ी अलमारी जैसे सामान के लिए 2 से 3 टिकटें लगेंगी।
वजन का गणित: 20 किलो से ऊपर बढ़ा तो कटेगी पर्ची
सामान के वजन को लेकर भी रोडवेज ने स्थिति साफ कर दी है। अब यात्री को 20 किलो तक सामान ले जाने की छूट है, लेकिन जैसे ही वजन 20 से 40 किलो के बीच होगा, उसे एक अतिरिक्त टिकट लेनी होगी। 40 से 80 किलो के लिए दो और 80 किलो से ऊपर के वजन पर तीन टिकटें लगेंगी। इसके अलावा, व्यापारियों के लिए भी नियम कड़े किए गए हैं; उनके एक बैग पर आधी टिकट और गांठों (Bundles) के साइज के हिसाब से किराया तय किया गया है।
राहत की खबर: इन यात्रियों के लिए सफर अब भी आसान
एक तरफ जहां सामान पर किराया बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों के लिए राहत बरकरार है। कैंसर रोगी, थैलेसीमिया के मरीज और 100 प्रतिशत दिव्यांगों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। साथ ही, इनके सहायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को पहले की तरह केवल आधा किराया ही देना होगा। सेना के जवानों का व्यक्तिगत सामान भी इस किराया सूची से बाहर रखा गया है।