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हरियाणा के स्कूलों में कल छुट्टी: 1 मई को बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल, आदेश जारी

Apr 30, 2026 11:15 AM

हरियाणा। चंडीगढ़ समेत पूरे हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने 1 मई, शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। यह आदेश केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि यह एक गजटेड (सार्वजनिक) अवकाश है, इसलिए किसी भी शैक्षणिक गतिविधि के लिए स्कूलों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर 'मनमानी' करने वाले स्कूलों पर रहेगी नजर

अक्सर देखा गया है कि सार्वजनिक छुट्टियों के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा क्लास, विशेष परीक्षा या अन्य आयोजनों के नाम पर बच्चों को बुला लेते हैं। इस बार शिक्षा विभाग ऐसी शिकायतों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई भी स्कूल प्रबंधन सरकारी आदेशों की अवहेलना कर 1 मई को विद्यार्थियों को स्कूल बुलाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का पालन जमीनी स्तर पर हो रहा है।

अभिभावकों के लिए अहम जानकारी

साल 2026 के सरकारी कैलेंडर के अनुसार, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी पूर्व निर्धारित है। हालांकि अधिकांश स्कूलों ने पहले ही इस संबंध में नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को भी सचेत किया है कि वे आधिकारिक आदेशों को ही सही मानें। इस छुट्टी के चलते बच्चों को सप्ताह के अंत में एक लंबी छुट्टी (Long Weekend) का भी लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम त्योहार की गरिमा और कर्मचारियों व छात्रों के विश्राम के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में देखा जा रहा है।

बढ़ेगी सख्ती, होगी चेकिंग

शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निजी स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखें। किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने या भारी जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का तर्क है कि गजटेड छुट्टी का मतलब पूर्ण विराम होता है, और इसमें किसी भी तरह की 'विशेष कक्षा' की अनुमति देना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

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