संदीप सिंह केस में नया ट्विस्ट: अब लगेगी रेप के प्रयास की धारा? कोर्ट में अर्जी दाखिल
Apr 19, 2026 10:33 AM
हरियाणा। हरियाणा की सियासत और खेल जगत में हलचल मचाने वाले पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। शनिवार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपों में संशोधन की मांग रखी है।
कोर्ट में दायर इस नई अर्जी में मांग की गई है कि संदीप सिंह के खिलाफ मौजूदा धाराओं के साथ-साथ अब भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 (दुष्कर्म के प्रयास) को भी जोड़ा जाए। यदि अदालत इस अर्जी को स्वीकार कर लेती है, तो पूर्व मंत्री की कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।
पीड़िता के बयानों ने बदला रुख; सीजेएम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि केस की परिस्थितियों और अब तक दर्ज हुए बयानों के आधार पर आरोपों में बदलाव जरूरी है।
दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच का एग्जामिनेशन-इन-चीफ (मुख्य बयान) पूरा हो चुका था। सूत्र बताते हैं कि पीड़िता ने अदालत के सामने जो तथ्य रखे और वह जिस तरह अपने आरोपों पर अडिग रही, उसी को आधार बनाकर सरकारी पक्ष ने धाराएं बढ़ाने का दांव खेला है।
बचाव पक्ष 29 अप्रैल को देगा जवाब, जिरह पर लगा 'ब्रेक'
पीड़िता के वकील समीर सेठी के मुताबिक, जब तक आरोपों में संशोधन की इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। नियमतः अब बचाव पक्ष को इस अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करना है, जिसके लिए अदालत ने 29 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
उस दिन संदीप सिंह के वकील अर्जी का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश करेंगे। गौरतलब है कि संदीप सिंह शुरू से ही इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं, लेकिन अब मामले में संगीन धाराओं की एंट्री ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है।