Search

दुष्यंत चौटाला पहुंचे हाईकोर्ट: हिसार काफिला विवाद में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

Apr 24, 2026 10:53 AM

हरियाणा। हरियाणा की सियासत में 'काफिला कांड' को लेकर मचे घमासान के बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। हिसार में घटित उस विवादित घटना को लेकर, जिसमें उनके सुरक्षा घेरे को चुनौती देने के आरोप लगे थे, दुष्यंत ने अब न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी याचिका का मुख्य आधार यह है कि हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में पक्षपात कर रही है, इसलिए जांच की कमान किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए जो राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर हो।

क्या था पूरा घटनाक्रम?

याचिका में 17 अप्रैल की उस घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है जिसने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। दुष्यंत चौटाला के मुताबिक, हिसार में एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी ने उनके काफिले का रास्ता रोका। आरोप है कि उस गाड़ी में सवार कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने सरेआम हथियार लहराए। याचिका में विशेष रूप से इंस्पेक्टर पवन कुमार का नाम लेते हुए कहा गया है कि इन अधिकारियों ने न केवल दुष्यंत को बल्कि उनके सुरक्षाकर्मियों को भी जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस पर लगाया 'उल्टी कार्रवाई' का आरोप

दुष्यंत चौटाला का आरोप है कि इस गंभीर घटना के बाद जब न्याय की उम्मीद थी, तब हरियाणा पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय राजनीतिक दबाव में काम करना शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने के बजाय उल्टा दुष्यंत के समर्थकों और परिजनों के खिलाफ ही फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए। दुष्यंत के वकीलों का तर्क है कि जब आरोपी पक्ष खुद पुलिस विभाग से जुड़ा हो, तो हरियाणा पुलिस से निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है।

शुक्रवार को होगी अहम सुनवाई

इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने अदालत से मांग की है कि घटना के सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को सरकार और प्रशासन की घेराबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के रुख पर टिकी हैं कि क्या वह इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का आदेश देता है या नहीं।

You may also like:

Please Login to comment in the post!