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10 मई को वोटिंग और नतीजे: कैथल के चुनावी क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर प्रशासन का पहरा।

May 07, 2026 12:56 PM

कैथल।  हरियाणा के कैथल जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की खातिर जिलाधीश एवं डीसी अपराजिता ने कड़ा रुख अपनाते हुए मतदान वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत जारी ये निर्देश 8 मई की सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएंगे और 10 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने तक लागू रहेंगे।

इन गांवों में बंद रहेंगे ठेके, 3 किलोमीटर का दायरा भी रडार पर

प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक, ब्लॉक सीवन के गांव पोलड और ब्लॉक ढांड में आगामी 10 मई को वोट डाले जाने हैं। इसी दिन शाम को हार-जीत का फैसला भी हो जाएगा। प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए न केवल इन गांवों, बल्कि इनके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को भी शराब मुक्त घोषित कर दिया है। इस अवधि के दौरान कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। साथ ही किसी भी होटल, क्लब, रेस्तरां या अन्य लाइसेंसधारी संस्थानों में शराब परोसने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

उल्लंघन पर सीधे जेल, पुलिस और आबकारी विभाग को मिली जिम्मेदारी

चुनावी माहौल में अक्सर शराब बांटकर मतदाताओं को लुभाने या हुड़दंग मचने की शिकायतें आती हैं, जिसे देखते हुए डीसी ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम को अमलीजामा पहनाने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पुलिस अधीक्षक को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने और नाकेबंदी के आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध शराब की सप्लाई पर अंकुश लगाया जा सके।

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