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लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकील पर हमला, घसीटकर पीटा और कपड़े फाड़े, बीच-बचाव करने आए अधिवक्ता पर भी वार

Jun 13, 2026 12:29 PM

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना स्थित जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स से आज यानी शनिवार को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक घटना सामने आई है। अदालत में अपने पारिवारिक मामले की अगली तारीख की जानकारी लेने पहुंचे एक वकील पर कोर्ट रूम के बाहर कथित तौर पर हमला कर दिया गया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनकी वकील ड्रेस भी फाड़ दी। घटना के दौरान बचाव के लिए आए एक अन्य अधिवक्ता पर भी तेजधार हथियार से हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुराने मुकदमे की रंजिश बताई जा रही वजह

घुमार मंडी निवासी एडवोकेट गुरदीप सिंह ने थाना डिवीजन नंबर-5 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके दादा राम कुमार द्वारा दायर एक मुकदमे को लेकर आरोपी पक्ष के साथ विवाद चल रहा है। शिकायत के अनुसार इसी रंजिश के चलते कथित हमला किया गया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बचाने आए वकील पर भी हमला

एडवोकेट गुरदीप सिंह के मुताबिक 11 जून को वह लुधियाना की अदालत में अपने दादा के केस की अगली तारीख की जानकारी लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि अदालत से बाहर निकलते ही आरोपी दयानंद और उसके दो कथित साथी पहले से वहां मौजूद थे। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले बहस शुरू की और बाद में मारपीट की। इस दौरान उनकी वकील ड्रेस फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत के अनुसार जब गुरदीप सिंह ने शोर मचाया तो वहां मौजूद अधिवक्ता अजय कुमार उन्हें बचाने के लिए आगे आए। आरोप है कि इस दौरान मुख्य आरोपी ने अजय कुमार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए।

कोर्ट परिसर में सुरक्षा पर उठे सवाल

जिला अदालत परिसर को संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद वकीलों में नाराजगी देखी गई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठने लगी है।

थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने एडवोकेट गुरदीप सिंह के बयान के आधार पर आरोपी दयानंद और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की भूमिका की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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