- by Vinita Kohli
- Feb, 09, 2025 10:03
चंडीगढ़: मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को आदेश दिया कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को निशाना बनाने वाले आपत्तिजनक वीडियो आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर हटा दें। अदालत ने आदेश के साथ इन मंचों के 166 विशिष्ट यूआरएल की सूची संलग्न की। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनप्रीत कौर ने अपने आदेश में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ‘एक्स’ और टेलीग्राम को उल्लिखित विशिष्ट यूआरएल से संबंधित सामग्री हटाने का निर्देश दिया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कथित आपत्तिजनक सामग्री को अदालत के आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने राज्य साइबर अपराध विभाग, एसएएस नगर द्वारा दायर एक अर्जी पर कदम उठाते हुए यह फैसला सुनाया। अर्जी में यह जिसमें तर्क दिया गया था कि ‘‘संभवतः एआई की मदद से तैयार की गई मनगढ़ंत सामग्री’’ अश्लील है और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखती थी। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कनाडा निवासी जगमन समरा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ऐसी ‘‘अश्लील’’ सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज किया, जिससे ‘‘घृणा और दुश्मनी भड़क सकती है।’’