Punjab News: पंजाब में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू, 26 मई को मतदान और 29 को नतीजे होंगे घेषित
May 11, 2026 4:58 PMचंडीगढ़: पंजाब में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. राज कमल चौधरी ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। आयोग के मुताबिक 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 29 मई को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
13 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 18 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। यदि किसी उम्मीदवार का फॉर्म खारिज किया जाता है तो उसका कारण भी बताया जाएगा। 19 मई नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे।
इस बार पंजाब के आठ नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे। इनमें मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट शामिल हैं। इसके अलावा 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों में भी मतदान होगा। राज्यभर में कुल 3977 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी चुनाव शहरी क्षेत्रों में होंगे और इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
36 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान
पंजाब निकाय चुनाव में कुल 36,72,932 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 18 लाख 990 पुरुष, 17.73 लाख महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोग के अनुसार लगभग 36 हजार सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाएंगे, जबकि 35,500 पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रत्येक बूथ पर पांच कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
इस बार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफी की विशेष व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग अफसर के कार्यालय और नामांकन प्रक्रिया की लगातार निगरानी होगी। आयोग ने कहा कि उम्मीदवार के साथ नामांकन के दौरान केवल चार लोगों को जाने की अनुमति होगी। चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन भी अपडेट किया जाएगा। एक विशेष लिंक जारी किया जाएगा, जहां उम्मीदवारों की प्रोफाइल और नामांकन संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से देखी जा सकेगी।
उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय
राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है। नगर निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम चार लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर काउंसिल के लिए खर्च सीमा श्रेणी के अनुसार 3.60 लाख, 2.30 लाख और दो लाख रुपए रखी गई है। वहीं नगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार 1.40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। आयोग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान हथियार जमा कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।