Monday, Dec 29, 2025

पटियाला एसएसपी की कथित बातचीत वाली ऑडियो क्लिप सीएफएसएल चंडीगढ़ को भेजें : अदालत


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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से कहा कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच कथित बातचीत वाली ऑडियो क्लिप केंद्रीय न्यायालयी विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), चंडीगढ़ को जांच के लिए भेजा जाए। ऑडियो क्लिप को कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के इशारे पर विपक्षी उम्मीदवारों को 14 दिसंबर के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकने की साजिश रची थी।


बुधवार को सुनवाई के दौरान, एसईसी के वकील ने अदालत को बताया कि पटियाला के एसएसपी ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक छुट्टी ले ली है। अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि पटियाला का अतिरिक्त प्रभार संगरूर के एसएसपी को सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) मामले पर सुनवाई कर रही थी। चीमा ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक सुरक्षा उपायों की मांग की है, जबकि बाजवा ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि (चार दिसंबर) बढ़ाने की मांग की है, और दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवारों को कागजात दाखिल करने में "धमकी और व्यवस्थित बाधा" का सामना करना पड़ रहा है।


पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए चुनाव 14 दिसंबर को होने हैं। मतगणना 17 दिसंबर को की जाएगी। बादल ने बुधवार को कहा कि पटियाला एसएसपी वरुण शर्मा की छुट्टी इस बात का प्रमाण है कि वे विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक रहे थे। मजीठा के कठुनंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बादल ने कहा, “एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एसएसपी को दोषी ठहराएगी और यह साबित करेगी कि वरुण शर्मा ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था।”

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Vinita Kohli

पटियाला एसएसपी की कथित बातचीत वाली ऑडियो क्लिप सीएफएसएल चंडीगढ़ को भेजें : अदालत

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