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डबवाली में नशा तस्कर की 1.32 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Mar 10, 2026 3:21 PM

सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी आर्थिक कार्रवाई की है। डबवाली पुलिस ने गांव रघुआना निवासी आदतन तस्कर प्रगट सिंह उर्फ काका की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। पुलिस के अनुसार इन संपत्तियों की मूल कीमत करीब 83 लाख रुपये है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये आंका गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी सीधी कार्रवाई की जा रही है। इससे तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

एसपी निकिता खट्टर के नेतृत्व में अभियान

डबवाली के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कपिल अहलावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के नेतृत्व में चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रगट सिंह उर्फ काका लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल आठ मामले दर्ज हैं। इनमें चार मामले वाणिज्यिक मात्रा और चार मामले मध्यम मात्रा में नशा बरामदगी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर चल रहा है।

190 किलो डोडा चूरा मामले से खुला नेटवर्क

मामले की शुरुआत 6 फरवरी 2025 को थाना शहर डबवाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस से हुई थी। सीआईए स्टाफ डबवाली ने मंडी डबवाली क्षेत्र से 190 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा पोस्त के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में सामने आया कि यह नशा देसूजोधा निवासी इकबाल सिंह उर्फ टीटू के जरिए सप्लाई किया गया था। आगे की जांच में पता चला कि इकबाल सिंह को यह नशा प्रगट सिंह उर्फ काका ने उपलब्ध कराया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की।

एनडीपीएस कानून के तहत की गई वित्तीय जांच

जांच के दौरान थाना शहर डबवाली और प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल ने आरोपी की आय और संपत्तियों की वित्तीय पड़ताल की। एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय-VA की धारा 68-F(1) के तहत जांच में पाया गया कि आरोपी की संपत्तियां उसकी वैध आय से कई गुना अधिक हैं।

इसके बाद 7 फरवरी 2026 को संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया। बाद में सक्षम प्राधिकारी SAFEMA नई दिल्ली ने 6 मार्च 2026 को इस कार्रवाई को मंजूरी दे दी।

मकान, जमीन और बैंक खाते की राशि पर रोक

पुलिस के अनुसार गांव रघुआना में बने पक्के मकान की कीमत करीब 26 लाख 54 हजार रुपये आंकी गई है। इसके अलावा करीब साढ़े तीन एकड़ कृषि भूमि की वर्तमान कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपये बताई गई है।

एचडीएफसी बैंक की ओढ़ा शाखा में मौजूद करीब 1 लाख 14 हजार 879 रुपये की राशि भी फ्रीज कर दी गई है। अब इन संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना न बेचा जा सकता है और न ही किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

आठ महीनों में सात तस्करों की संपत्ति फ्रीज

डबवाली पुलिस के अनुसार पिछले आठ महीनों में नशा तस्करों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई तेज की गई है। इस दौरान सात तस्करों की करीब 2 करोड़ 18 लाख रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है।

इनमें देसूजोधा निवासी पलमिंदर सिंह, इकबाल सिंह, जसविंदर सिंह, सुरेंद्र और हरगोविंद के अलावा जगमालवाली निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना की संपत्तियां भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे की लत में धकेलकर कमाई करने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा।

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