Monday, Dec 29, 2025

फरीदकोट में पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ता पालने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बिना पंजीकरण के काम करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई


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फरीदकोट: पशुपालन विभाग, फरीदकोट के उप निदेशक डॉ. सुरजीत सिंह मल ने बताया कि पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड़िया के मार्गदर्शन और विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी आईएएस के नेतृत्व में, फरीदकोट जिले में पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों और कुत्ता पालने वालों को पशु कल्याण बोर्ड, पंजाब में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।



पंजीकरण अनिवार्य क्यों है?

डॉ. मल ने बताया कि ये निर्देश पंजाब सरकार और पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं ताकि आपात स्थिति के दौरान देखभाल, भोजन, टीकाकरण, आवास और उपलब्ध सुविधाओं को नियमित और प्रमाणित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में संचालित सभी पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ता पालन केंद्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।



जाँच के लिए समितियाँ गठित

ज़िला और तहसील स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं, जिनमें पशु चिकित्सा अधिकारी, वन विभाग, स्थानीय निगम, पुलिस विभाग और एसपीसीए के गैर-सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं। ये समितियाँ पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ता पालने वालों की जाँच कर रही हैं और उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को लागू कर रही हैं।



चेतावनी और अपील

डॉ. सुरजीत सिंह मल ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि फरीदकोट ज़िले में कई पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ता पालने वालों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने सभी पालतू जानवरों की दुकान मालिकों और कुत्ता पालने वालों से अपील की कि वे तुरंत पशुपालन विभाग या संबंधित समिति से संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना पंजीकरण करवाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण से इनकार करने या देरी करने वालों या बिना पंजीकरण के पालतू जानवरों की खरीद-बिक्री और प्रजनन करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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Vinita Kohli

फरीदकोट में पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ता पालने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बिना पंजीकरण के काम करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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