टोहाना में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई: डांगरा रोड पर गैस एजेंसी सील, रिकॉर्ड में मिली भारी गड़बड़ी
Apr 17, 2026 1:27 PM
हरियाणा। हरियाणा के टोहाना में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को डांगरा रोड पर स्थित एक निजी रसोई गैस एजेंसी पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सीएम फ्लाइंग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम दलबल के साथ वहां जा धमकी। लंबे समय से स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा इस एजेंसी के खिलाफ लापरवाही और मनमानी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों ने बढ़ाई मुश्किलें
गौरतलब है कि टोहाना की कुछ गैस एजेंसियां पिछले काफी समय से अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में थीं। वार्ड नंबर-2 के निवासी सतपाल सहित कई अन्य उपभोक्ताओं ने पीएमओ (PMO) और सीएम विंडो तक शिकायतें भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि एजेंसी द्वारा सिलेंडरों की डिलीवरी में जानबूझकर देरी की जाती है और स्टॉक को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर शुक्रवार को 'माया खोबड़ा' के नाम से चल रही इस एजेंसी पर छापा मारा गया।
मौके पर नहीं मिले दस्तावेज, कर्मचारी न होने का बहाना
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक निर्दोष पुनिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके पर हवा सिंह नामक व्यक्ति मौजूद मिले। जब टीम ने स्टॉक रजिस्टर और अन्य आधिकारिक दस्तावेज मांगे, तो एजेंसी संचालक कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। संचालक की ओर से दलील दी गई कि उनके स्टाफ का एक कर्मचारी बीमार है और दूसरे के घर में गमी (मौत) हो गई है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड रूम की चाबियां और दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, प्रशासन ने इस दलील को संतोषजनक न मानते हुए एजेंसी को सील करने का फैसला लिया।
स्टॉक का ब्यौरा और आगामी कार्रवाई
जांच टीम के अनुसार, गोदाम के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के दौरान 516 खाली सिलेंडर, 17 भरे हुए सिलेंडर, 343 छोटे सिलेंडर और 51 कमर्शियल सिलेंडर पाए गए हैं। विभाग ने फिलहाल पूरे परिसर को सील कर दिया है और विस्तृत रिपोर्ट जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दी है। अधिकारियों का कहना है कि स्टॉक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के बाद ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।