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Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज

Jun 06, 2026 3:53 PM

हरियाणा। सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे देश के खिलाफ रची जा रही साजिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारियां साझा करने के गंभीर आरोपों में घिरीं हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश की सर्वोच्च अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि जब बात देश की संप्रभुता और सुरक्षा की हो, तो अदालतें किसी भी दलील के आधार पर नरमी नहीं बरत सकतीं। अदालत ने ज्योति की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों को 'असाधारण रूप से गंभीर' करार दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने वकीलों के तर्कों को नकारा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ के सामने आरोपी यूट्यूबर के वकील ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल को 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह लगातार जेल में हैं और उनका पुराना कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इस पर पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह कोई सामान्य चोरी या धोखाधड़ी का मामला नहीं है। यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला है और बचाव पक्ष के पास जो भी दलीलें हैं, उन्हें वे मुख्य मुकदमे (ट्रायल) के दौरान अदालत के सामने रखें। इस चरण पर उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यूट्यूब चैनल की आड़ में चल रहा था खेल; पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने

गौरतलब है कि हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा इंटरनेट की दुनिया में 'ट्रैवल विद जो' (Travel With Jo) नाम से व्लॉगिंग चैनल चलाने के लिए जानी जाती थीं। इसी ट्रैवलिंग और वीडियो बनाने की आड़ में उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के गुर्गों को भारतीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां लीक करने के आरोप लगे। अदालत की कार्यवाही के दौरान यह बात भी रिकॉर्ड पर आई कि ज्योति ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की संदिग्ध यात्राएं की थीं। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को उनके फोन और डिजिटल फुटप्रिंट्स से पता चला कि वे भारत में सक्रिय एक ऐसे शख्स के लगातार टच में थीं, जिसे भारत सरकार उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुकी थी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

ज्योति मल्होत्रा ने इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उनकी दलीलों को खारिज करते हुए 7 मार्च को जमानत देने से साफ मना कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए ज्योति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि आरोपी यूट्यूबर को अब जेल में ही रहकर कड़े कानूनी ट्रायल का सामना करना होगा। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में उनके अन्य मददगारों और वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।

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