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चंडीगढ़ में ओला की टैक्सी, ऑटो और बाइक सेवाएं बैन, नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया

Jun 18, 2026 10:07 AM

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में ऐप आधारित परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों और ड्राइवरों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ओला संचालित करने वाली कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार कंपनी ने ड्राइवर कल्याण संबंधी प्रावधानों और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स, 2025 के तहत निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। इसके अलावा कंपनी की ओर से जारी नोटिसों का संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। इस फैसले के बाद ट्राईसिटी क्षेत्र में ओला प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवहन सेवाओं का संचालन नियमों के विरुद्ध माना जाएगा।

17 जून से लागू हुआ निलंबन आदेश

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में बताया गया है कि ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस 17 जून 2026 से छह महीने की अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन के अनुसार संबंधित कंपनी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रही थी। लाइसेंस निलंबन के बाद कंपनी को निर्धारित अवधि तक अपनी सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी पर ड्राइवर कल्याण से जुड़े आवश्यक नियमों की अनदेखी करने के आरोप हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कार्यालय संचालन से जुड़े मुद्दे भी प्रशासन की कार्रवाई का कारण बने हैं। चंडीगढ़ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स रूल्स, 2025 के तहत एग्रीगेटर कंपनियों के लिए कई अनिवार्य प्रावधान तय किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुपालन को लेकर जारी नोटिसों का उचित जवाब नहीं मिलने के बाद यह कदम उठाया गया।

कैब मालिकों को दी गई स्पष्ट चेतावनी

प्रशासन ने उन वाहन मालिकों को विशेष रूप से चेतावनी दी है जिन्होंने अपनी टैक्सी या बाइक टैक्सी ओला प्लेटफॉर्म से जोड़ रखी है। नोटिस में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान वे अपने वाहन ओला प्लेटफॉर्म के साथ न जोड़ें और न ही उसके माध्यम से सेवाएं संचालित करें। साथ ही ड्राइवरों को सलाह दी गई है कि वे ओला एप्लीकेशन के जरिए किसी भी प्रकार की राइड बुकिंग स्वीकार न करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नियमों के विरुद्ध संचालित पाए जाने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। यह कदम शहर में लाइसेंसिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और परिवहन सेवाओं को नियामक ढांचे के भीतर संचालित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ओला एप्लीकेशन के माध्यम से कैब या बाइक टैक्सी बुक न करें। प्रशासन का कहना है कि यात्री अपनी जरूरत के अनुसार अन्य पंजीकृत और अधिकृत ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने कहा कि यह कदम यात्रियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आने वाले दिनों में नियमों के पालन की समीक्षा के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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