फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने 'घूसखोर पंडत' का शीर्षक वापस लिया, न्यायालय ने याचिका का निपटारा किया

Feb 19, 2026

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज यानी गुरुवार को फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने फिल्म का शीर्षक और उससे जुड़ी सभी प्रचार सामग्री वापस ले ली है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने पांडे द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से विवाद का हर तरह से अंत हो जाएगा।

हलफनामे में दिया आश्वासन

निर्माता नीरज पांडे ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म का नया शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में जो भी नाम चुना जाएगा, वह पहले वाले शीर्षक के समान या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नया शीर्षक फिल्म की कहानी को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा।

अदालत की पूर्व टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने 12 फरवरी को सुनवाई के दौरान फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताई थी। पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के किसी वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता। अदालत की इस टिप्पणी के बाद निर्माता की ओर से हलफनामा दायर किया गया।

ओटीटी रिलीज पर भी सुनवाई

यह मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान शीर्षक को लेकर उठी आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा हुई। शीर्षक और प्रचार सामग्री वापस लेने के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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