हरियाणा के सरपंच और पंचों को अब ऑनलाइन मिलेगा मानदेय, 24 अप्रैल से शुरू होगी नई व्यवस्था
Mar 09, 2026 12:13 PM
हरियाणा। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय भुगतान की व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश के सरपंच और पंचों को मासिक मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर की जाएगी।
इस फैसले से राज्य के 6188 सरपंच और 59,619 पंचों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान से मानदेय समय पर पहुंचेगा और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा।
सीधे बैंक खाते में आएगा मानदेय
सरकार ने तय किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। अभी सरपंच को 5 हजार रुपये और पंच को 1600 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है।
ऑनलाइन भुगतान से प्रतिनिधियों को हर महीने समय पर पैसा मिल सकेगा। इससे भुगतान से जुड़ी देरी और कागजी प्रक्रिया भी कम होगी।
20 मार्च तक बैंक खाते की जानकारी अपलोड करना जरूरी
नई व्यवस्था लागू करने से पहले पंचायत विभाग ने सभी जिलों को जरूरी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 20 मार्च तक सरपंच और पंचों के बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24 अप्रैल को आरटीजीएस के जरिए सीधे पंचायत प्रतिनिधियों के बैंक खातों में मानदेय ट्रांसफर करेंगे।
डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश
पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन मानदेय व्यवस्था का मकसद भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इससे बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना कम होगी।
सरपंच गांव की पंचायत का चुना हुआ प्रमुख होता है और गांव के विकास से जुड़े कई फैसले उसी स्तर पर लिए जाते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि पंचायत व्यवस्था में आर्थिक लेनदेन भी साफ और डिजिटल तरीके से हो।