पिहोवा : उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि पिहोवा शहर में नगर पालिका एरिया के भीतर और बाहर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के लिए अब केवल 18 जनवरी 2023 तक कॉलोनियां वैध करवाने का समय है। अगर कोई भी कॉलोनाइजर वैधता नहीं करता तो इन कॉलोनियों पर पीला पंजा चलेगा और बनी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
एसडीएम सोनू राम ने कहा कि यदि किसी भी डेवलपर, कॉलोनाइजर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसायटी को कॉलोनी वैध करवानी है तो इसके लिए उन्हें हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइट पर या उपमंडल अधिकारी नागरिक पिहोवा के कार्यालय में आवेदन करना होगा। उपमंडल पिहोवा के चारों तरफ काफी संख्या में छोटी-बड़ी कॉलोनियां इस समय बसी हुई है। अवैध रूप से बसी इन कालोनियों को सरकार ने वैध करने के लिए रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर इन कॉलोनियों को नियमित करवाने का मौका दिया है। कॉलोनी को वैध करवाने के लिए 18 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई डेवलपर, कॉलोनाइजर कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 18 जनवरी 2023 से पहले आवेदन करता है तो उसे शुल्क में भी कुछ प्रतिशत छूट दी जाएगी। अगर कोई कॉलोनाइजर कालोनियों नियमित करवाने के लिए 18 जनवरी तक आवेदन नहीं करता तो उस कालोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एसडीएम कार्यालय पिहोवा में सम्पर्क कर सकते है।